बीएड व बीटीसी कर रहे अभ्यर्थी भी अब शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) में शामिल हो सकेंगे।हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने 23 याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों की रिट पर आदेश दिया है कि बीएड व बीटीसी कोर्स कर रहे इन अभ्यर्थियों को टीईटी में प्रोविजनली (अस्थायी रूप से) शामिल किया जाए।
न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी ने सोमवार को यह आदेश हरदोई के विनोद कुमार सिंह व 22 अन्य अभ्यर्थियों की रिट पर दिया। याचियों के अधिवक्ता ए. जेड. सिद्दीकी के मुताबिक रिट में 17 अप्रैल के शासनादेश को चुनौती दी गई थी।
शासनादेश में बीएड व बीटीसी कर रहे अभ्यर्थियों को ऑनलाइन हो रहे टीईटी में शामिल किए जाने का कोई जिक्र नहीं है। इससे ऐसे कई अभ्यर्थी टीईटी में शामिल होने से वंचित हो रहे हैं।
याचिका में याचियों को भी टीईटी में इस आधार पर शामिल किए जाने का आग्रह किया गया था कि एनसीटीई के दिशा-निर्देशों में भी बीएड व बीटीसी कर रहे(अपीयरिंग कंडीडेट्स) को भी टीईटी में शामिल किए जाने का जिक्र है। उधर, राज्य सरकार की तरफ से याचिका का विरोध किया गया।
news source:dainik jagran
0 comments:
Post a Comment