Thursday, 4 April 2013

अनुदेशक भर्ती: अभ्यर्थियों की याचिका खारिज


इलाहाबाद - विद्यालयों में अंशकालिक अनुदेशकों की भर्ती में शामिल अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। न्यायालय ने इस मामले में हस्तक्षेप से इंकार करते हुए याचिकाएं खारिज कर दी हैं। कोर्ट ने इसे सरकार का नीतिगत मामला माना जिसमें अल्पकालीन योजना के तहत नियुक्तियां की जा रही हैं। रामविजय यादव और अन्य की ओर से याचिका दाखिल कर अनुदेशक भर्ती के लिए जारी शासनादेश को चुनौती दी गई थी। अपर महाधिवक्ता ने कहा कि नियुक्तियां मात्र 11 माह के लिए की जा रही हैं
Source:amar ujala
date:4-4-2013

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